bihar post matric scholarship (2024-2025)

 PMS पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति शैक्षणिक वर्ष (2024-25) 

(SC-ST/ BC-EBC) संबंधित सूचना।

 

बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या है?


बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया की गई योजना है इस योजना के तहत बिहार सरकार बिहार के छात्रों के लिए प्रोत्साहन राशि देती है जो छात्र मैट्रिक इंटर स्नातक डिप्लोमा पारा मेडिकल की पढ़ाई करते हैं और वह छात्र अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तभी उसको इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जाता छात्रवृत्ति के लिए छात्रों को सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करना होता है छात्रवृति की पैसा छात्रों के खाते में भेज दिया जाता है।

 

 

 


पंजीकरण के लिए निम्नलिखित जानकारी/प्रमाण-पत्र अनिवार्य हैं।


  • आवेदक का आधार संख्या 
  • जाति प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता संख्या आवेदक का आधार संख्या से सीडेड (DBT के लिए ) होना चाहिए।
  • Fee Receipt एवं Bonafide

 

Eligibility:

  • इस योजना के तहत केवल बिहार राज्य के निवासी छात्रों को ही लाभ मिलेगा।
  • लाभ केवल SC, ST, BC और EBC वर्ग के छात्रों को ही दिया जाएगा।
  • इस योजना के तहत बालक / बालिका दोनों को लाभ दिया जाएगा।

 

आवेदन प्रक्रिया

  • बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए सबसे पहले पीएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा
  • जिसका लिंक नीचे दिया गया है अब आपके सामने दो ऑप्शन खुल कर आएगा
  • पहला SC & ST वाले छात्रों के लिए दूसरा BC & EBC वाले छात्रों के लिए
  • अगर आप जिस कैटेगरी में आते हैं आप उसके सामने क्लिक करेंगे
  • आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा जिसमें आप अपना नाम पिता जी का नाम सब कुछ बेसिक डिटेल जानकारी डालकर रजिस्ट्रेशन करेंगे
  • उसके बाद आपको आईडी पासवर्ड दिया जाएगा उस आईडी और पासवर्ड की मदद से पोर्टल पर लॉगइन करना होगा
  • लॉग इन करने के बाद मांगे जाने वाले सभी जानकारी डालना होगा और आपको अपना डॉक्युमेंट्स अपलोड करना होगा और अंत में फाइनल सबमिट के लिए विकल्प पर क्लिक करना
  • फाइनल सबमिट करने के लिए OTP डाल कर सबमिट कर दे। 
  • आप इस प्रकार बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। 

 

 

 मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (BC-EBC) आवेदन हेतु।

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➥ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (SC-ST) आवेदन हेतु।

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